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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक और आर्थिक मोर्चे पर कई क्रांतिकारी बदलावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) भी सृजित किया गया है।

किसानों और लघु वनोपज संग्राहकों को बड़ी सौगात

कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त…

  • कोदो, कुटकी और रागी के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने का निर्णय लिया गया है।
  • अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

ऋण अदायगी से कम होगा वित्तीय बोझ

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों को पूरी तरह चुकता करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पांच राष्ट्रीय निगमों का कर्ज चुकाने से राज्य शासन को प्रतिवर्ष होने वाले 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज खर्च से मुक्ति मिलेगी और शासन की 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।

उद्योग और निवेश को बढ़ावा: ऑटो एक्सपो में भारी छूट

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह राहत पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं और खरीदारों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में भी संशोधन किए गए हैं ताकि निवेश और रोजगार सृजन को और अधिक गति दी जा सके।

राइस मिलरों के लिए प्रोत्साहन और राहत

धान मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही…

  • प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है।
  • कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर मात्र 0.05% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे मिलरों को बड़ी राहत मिलेगी।