●लोनिवि के दैनिक मासिक श्रमिक जो वर्ष 2017 के पश्चात अलग अलग वर्षों से कार्यो में रखे गए वर्तमान में कार्यरत संख्या 4802 उच्चकुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी में तृतीय चतुर्थ श्रेणी समकक्ष काम करने वाले विभाग से सीधे वेतन अपने बैंक खाते में कमिश्नर रेट का बिना बिचौलिए के प्राप्त करने वाले, आकस्मिक अनियमित आवश्यकता अनुसार 1948 औद्योगिक अधिनियम अंतर्गत नियोजित दैनिक मासिक श्रमिक है।

1 जुलाई 2017 के पश्चात लोक निर्माण विभाग में विभिन्न वर्षों में रखे इन 4802 श्रमिको का ईपीएफ़ कटौती पर रोक विभाग प्रमुख द्वारा लगाई गई है। इस निषेध के सकरात्मक समाधान हेतु एक ज्ञापन पत्र विभागीय श्रमिक संगठन द्वारा राज्यपाल महोदय को दिया गया। समाधान पत्र में संगठन प्रमुख दिपेश ने बताया की केंद्र की मोदी सरकार ने दैनिक मासिक श्रमिको के लिए पिछले वर्ष EES-2025 योजना लागू की है जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है।
Skip to PDF contentइस योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को जुलाई 2017 के पश्चात रखे गए समस्त श्रमिको का जिनका ईपीएफ़ जमा नहीं हुआ, जिनका UAN नही बना है ऐसे समस्त 4802 श्रमिको का ईपीएफ़ अंशदान विभाग को जमा नहीं करना होगा, इस अवधि के लिए कोई पेनाल्टी भी विभाग को नही देना होगा, मात्र 100 रु पेनाल्टी देकर समस्त ब्याज अन्य भार से विभाग मुक्त हो सकता है, इन 4802 श्रमिकों का वर्ष 2017 से अप्रैल 2026 तक का ईपीएफ़ विभागीय अंशदान 12% जो 61 करोड़ की राशि होती है मात्र वही लोक निर्माण विभाग को जमा करना पड़ेगा। उसके बाद विभाग पर कोई वित्तीय भार ईपीएफ़ के सबंन्ध में कार्यवाही नही होगी।
आकाश दिप संगठन महामंत्री ने जानकारी दिया कि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 के बजट में लोक निर्माण विभाग को अब तक कुल 1 सौ उनचालीस करोड़ की राशि 018 हेड में प्रदान की गई है, उसमे से मात्र 61 करोड़ की राशि को ECR चलान के माध्यम से 4802 श्रमिकों का माहवार ऑनलाइन चालान बनाकर ईपीएफ़ कार्यलाय रायपुर में जमा करना होगा।
ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार लोनिवि प्रमुख को इस EES-2025 योजना का लाभ कार्यरत 4802 श्रमिको को प्रदान करने हेतु निर्देशित / अनुमति प्रदान करती है तो इन वर्षों से कार्यरत श्रमिको के परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलना तय है।
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