थाना गंज पुलिस की कार्यवाही
विवरण – प्रार्थी जसवंत परमार निवासी जयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स फाफाडीह थाना गंज, रायपुर द्वारा थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पत्नि ने उसे बताया कि मार्च 2026 में एक दिन तीन अज्ञात साधु उसके घर आए तथा उसकी पत्नी की बीमारी एवं आंखों की परेशानी सहित घरेलू समस्याओं के संबंध में सटीक बातें बताकर उसे विश्वास में ले लिया। इसके बाद पूजा-पाठ करने के नाम पर उन्होंने पहली बार उसकी पत्नी से सोने की अंगूठी एवं नगद ले लिए। लगभग 10-12 दिन बाद पुनः घर आकर पूजा कर जेवरात वापस करने का झांसा देकर सोने की चेन सहित अन्य सोने-चांदी के आभूषण लेते रहे। आरोपियों ने इस संबंध में किसी को बताने पर परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने अथवा अनिष्ट होने का भय दिखाकर उसे चुप रहने के लिए कहा। दिनांक 07.09.2026 से आरोपी लगातार फोन कर और अधिक जेवरात एवं नगदी की मांग करने लगे, जिससे उसकी पत्नि को संदेह हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। आरोपियों द्वारा न तो कोई पूजा-पाठ कराया गया और न ही लिए गए आभूषण वापस किए गए। इस प्रकार तीन अज्ञात साधुओं द्वारा पूजा-पाठ के नाम पर छलपूर्वक सोने के विभिन्न आभूषण एवं नगदी रकम कीमती लगभग 15 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 283/2026 धारा 318(4), 3(5) बी एन एस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) श्री विवेक शुक्ला एवं सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली श्री दीपक मिश्रा द्वारा प्रकरण में संलिप्त अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने हेतु थाना प्रभारी गंज निरीक्षक दीपक पासवान को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम द्वारा आरोपियों के संपर्क में प्रयुक्त मोबाइल नंबरों तथा प्रार्थी की पत्नी को फोन करने वाले अन्य मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया। तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य माध्यमों से लगातार पतासाजी करते हुए पुलिस टीम ने प्रकरण में संलिप्त ग्वालियर (मध्यप्रदेश) निवासी गुरुदयाल सिंह उर्फ दल्लू एवं विधि के साथ संघर्षरत एक बालक को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने भाई एवं अन्य साथी के साथ मिलकर पूजा-पाठ कराने का झांसा देकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से ठगी की *17 ग्राम सोने के आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन जुमला कीमती लगभग 03 लाख रूपये* जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी एवं अपचारी बालक के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की गई।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, आरोपियों द्वारा इसी प्रकार की अन्य घटनाओं को अंजाम दिए जाने की संभावना के संबंध में भी जांच की जा रही है।
*गिरफ्तार आरोपी – गुरूदयाल सिंह उर्फ दल्लू पिता भरत सिंह उम्र 22 साल निवासी नूरगंज सेवा नगर थाना किला गेट जिला ग्वालियर (म.प्र.)।






