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लॉकर में नगदी और विदेशी मुद्रा नहीं रख पाएंगे ग्राहक

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नई दिल्ली । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर के लिए नए नियम तैयार किए हैं। 31 दिसंबर 2023 तक सभी बैंकों को नए नियमों के अनुसार, नियमों का पालन करने और बदलाव करने के लिए समय दिया है। 31 दिसंबर 2023 के पूर्व सभी बैंकों को लाकर के ग्राहकों से अनुबंध करना पड़ेगा।
लॉकर में अब सामान रखना काफी महंगा पड़ेगा। लॉकर में जो सामान रखा जा रहा है। उन कीमती वस्तुओं की जानकारी बैंक को देना अनिवार्य किया जा रहा है। लाकर में यदि कोई नगदी रखी गई है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। लॉकर में नगदी रखना कानूनन अपराध होगा। लाकर का किराया रखे गए सामान के आधार पर बैंक वसूल कर सकेंगे। बैंक और ग्राहक को स्टांप पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
रिजर्व बैंक ने जो नए नियम तैयार किए हैं। उसमें बैंकों को कई तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। लाकर का पासवर्ड या चाबी खो जाने पर यदि ग्राहक को कोई नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। लाकर से यदि कोई सामान गायब हो जाता है। तो बैंक जितना किराया लाकर का ग्राहक से वसूल कर रहा है। उस किराया से 100 गुना ज्यादा ही मुआवजा पाने का हकदार ग्राहक होगा।इससे स्पष्ट है कि अब लाकर में आप जो भी सामान रखते हैं। बैंकों को उसकी और मूल्यांकन की जानकारी देनी होगी। बैंक उसी हिसाब से लाकर का किराया वसूल करेंगे। जो किराया है, उसका अधिकतम मुआवजा 100 गुना ज्यादा ही बैंक देगा। यदि इससे ज्यादा का नुकसान हुआ है तो वह ग्राहक को ही भुगतना पड़ेगा।