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97926 हितग्राहियों को किया जा रहा है छः प्रकार की पेंशन से लाभान्वित

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महासमुंद

महासमुंद जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और उनका नियमानुसार क्रियान्वयन के लिए सजग है। समाज कल्याण की विभिन्न   विभागीय योजानाओं के तहत् महासमुंद जिले में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में 97 हजार 926 हितग्राहियों को छः प्रकार की पेंशनों से लाभान्वित किया जा रहा है। समाज़ कल्याण विभाग की उपसंचालक श्रीमती संगीता सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 60-79 वर्ष आयु वर्ग के 30172 एवं 80 वर्ष के आयु वर्ग के 3998 इस प्रकार 34170 वृद्धावस्था व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। वही इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत् 9932 विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है। जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।

इंदिरा गांधी निःशक्तजन (दिव्यांग) पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 987 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 24 हजार 874, सुखद सहारा योजना के तहत् 9216 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 18747 पात्र हितग्राहियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे व्यक्तियों जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, निराश्रित वृद्ध या 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों की पहचान से लेकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालीन अनुभवों तथा उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (एक अक्टूबर) को सम्मानित किया जाता है।