Home प्रशासनिक हाईवे स्थित ढाबा संचालकों की बैठक आयोजित, नियमों का कड़ाई से पालन...

हाईवे स्थित ढाबा संचालकों की बैठक आयोजित, नियमों का कड़ाई से पालन करने दिए गए निर्देश

31
0
SAVE_20260918_191029
SAVE_20260918_191016
SAVE_20260918_191024
SAVE_20260925_190202
SAVE_20260925_190208

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन में आज दिनांक 01.06.2026 को हाईवे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से ढाबा संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर बांधे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक माना  लम्बोदर पटेल उपस्थित रहे।

बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर संचालित ढाबों के संचालकों को शासन एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार की शराब परोसना अथवा सेवन की अनुमति देना पूर्णतः अवैध है तथा ऐसे मामलों में संबंधित संचालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 

बैठक के दौरान ढाबा संचालकों को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए –

बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय अथवा सेवन न कराएं।

ढाबों का संचालन निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप करें तथा समय पर प्रतिष्ठान बंद करें।

ढाबों में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं।

परिसर एवं पार्किंग क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें नियमित रूप से चालू अवस्था में रखें।

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

ढाबों में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, गतिविधियों अथवा वाहनों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें।

अवैध जुआ, सट्टा, नशीले पदार्थों के सेवन एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में संचालित न होने दें।

ढाबा परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

बैठक में उपस्थित ढाबा संचालकों ने सभी निर्देशों का पालन करने तथा पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी समय-समय पर निरीक्षण एवं समीक्षा की कार्यवाही की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।