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पंचायती राज अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई, चार पूर्व सरपंचों के विरुद्ध सिविल जेल वॉरंट जारी

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कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर एसडीएम आरंग ने की बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई के बाद दो पूर्व सरपंचों ने जमा की 22 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि
रायपुर, 20 जुलाई 2026/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर आरंग एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने शासकीय राशि की वसूली के प्रकरणों में चार पूर्व सरपंचों के विरुद्ध वॉरंट जारी किया है।
जारी वॉरंट के तहत केंद्रीय जेल अधीक्षक को संबंधित पूर्व सरपंचों को अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक अथवा बकाया राशि पूर्ण रूप से जमा किए जाने तक सिविल कारागार में सुपुर्द किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें ग्राम पंचायत नगरपुरा की पूर्व सरपंच राजकुमारी साहू, ग्राम पंचायत नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी, ग्राम पंचायत देवदा के पूर्व सरपंच रोशन मिश्रा तथा ग्राम पंचायत राखी की पूर्व सरपंच चितरेखा साहू शामिल हैं।
एसडीएम पैकरा ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित पूर्व सरपंचों को शासकीय राशि की वसूली के आदेश पारित किए गए थे।
इसके तहत राजकुमारी साहू से 4.09 लाख रुपए, गोपाल चतुर्वेदी से 18 लाख 23 हजार 880 रुपए, रोशन मिश्रा से 18 लाख 84 हजार 773 रुपए तथा 50 हजार 300 रुपए और चितरेखा साहू से 2 लाख 9 हजार 324 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए थे।
सभी सरपंचों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उनके द्वारा संतोषजनक एवं वैधानिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उनके विरुद्ध वॉरंट जारी करने की कार्रवाई की गई। वॉरंट जारी होने के पश्चात पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी और चितरेखा साहू ने 22 लाख 33 हज़ार 204 रुपये बकाया राशि जमा कर दी है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत नगरपुरा की पूर्व सरपंच राजकुमारी साहू के प्रकरण में मुक्तिधाम शेड निर्माण, ग्राम पंचायत नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी के प्रकरण में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-1, पक्की नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण एवं मशरूम शेड निर्माण से संबंधित कार्य शामिल थे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत देवदा के पूर्व सरपंच रोशन मिश्रा के प्रकरण में बिना प्रस्ताव के 14वें वित्त की राशि 10 लाख 82 हजार 785 रुपए, स्वच्छ भारत मिशन की राशि 6 लाख 69 हजार 988 रुपए नगर तथा बिना शौचालय निर्माण के हितग्राहियों की 1 लाख 32 हजार रुपए के कार्य, हैंडपंप, बोर खनन, सोखता गड्ढा एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों एवं ग्राम पंचायत राखी की पूर्व सरपंच चितरेखा साहू के प्रकरण में मंदिर स्ट्रक्चर निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल थे।
संबंधित कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण वसूली के आदेश जारी किए गए थे।