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हेमंत साहू को रायपुर सहित 06 जिलों की राजस्व सीमाओं से 02 माह के लिए किया गया निष्कासित

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पुलिस कमिश्नर रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया जिला बदर आदेश

कमिश्नरेट पुलिस रायपुर द्वारा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त *आरोपी हेमंत साहू पिता लेख राम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी फुलवारी चौक रावांभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर* के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि *आरोपी थाना खमतराई क्षेत्र का गुण्डा-बदमाश है, जो वर्ष 2016 से लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध थाना खमतराई में नकबजनी, चोरी, मारपीट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत आधा दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण* दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, किन्तु उसके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं आया।

प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्यों एवं पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत *पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए आरोपी हेमंत साहू को 02 माह की अवधि के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर)* किया है।