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रक्षाबंधन पर्व पर केन्द्रीय जेल रायपुर में बंदियों से मुलाकात हेतु दिशा-निर्देश जारी

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28 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक केवल बहनों को मिलेगी राखी बांधने की अनुमति

 रक्षाबंधन के पावन अवसर पर केन्द्रीय जेल रायपुर में परिरुद्ध बंदियों से मुलाकात करने वाली बहनों/परिजनों को सूचित किया जाता है कि सुरक्षागत कारणों से दिनांक 28 अगस्त 2026, रक्षाबंधन के दिन बंदियों को राखी बांधने हेतु केवल बहनों को प्रातः 8:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक जेल के अंदर जाने की अनुमति दी जावेगी।

 

जेल अधीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार – बंदियों को राखी बांधने वाली बहनों को अपने साथ पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा, जिसकी जांच के पश्चात ही जेल में प्रवेश दिया जावेगा। बहनों द्वारा लाई गई मिठाई की जांच-पड़ताल के बाद एक बंदी के लिए मात्र 100 ग्राम मिठाई देने की अनुमति रहेगी। मिठाई के अलावा अन्य किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ न लावें।

बहनें अपने साथ मोबाइल, पर्स, पैसे एवं कीमती सामान न लावें। इन्हें जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और उक्त सामानों को जेल में जमा करने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर जेल प्रवेश के पूर्व तीन जगह महिला कर्मचारियों द्वारा तलाशी ली जा सकती है। तलाशी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर जेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 01 बंदी को राखी बांधने के लिए केवल 03 बहनों को ही प्रवेश दिया जावेगा।