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छ.ग लोक निर्माण विभाग के नियमीतिकरण को लेकर बनी कमिटी आज पहली बैठक होगी महत्वपूर्ण चर्चा

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● लोक निर्माण विभाग में 1997 के बाद वाले दैनिक वेतन भोगियो के सामान्य प्रशासन विभाग के 05.03.2008 के आदेश के विपरित किये गए नियमितीकरण प्रकरणों की जांच के लिए कमिटी बनाई गई, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग विधि विधायी विभाग के अधिकारियों स्वंय उस कमिटी में सदस्य के रूप में लोक निर्माण विभाग के अधिकरियों के साथ सदस्य रूप में शामिल किये गए है। आज दिनांक 10 सितंबर 2026 को अपराह्न 3.30 बजे पहली बैठक आहूत की गई है,
आदेश की प्रति पढ़े 👇🏼
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जानने योग्य रोचक जानकारी”
05.03.2008 आदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
●1997 के बाद वालो के नियमितिकरण पर निषेध
●नए दैनिक वेतन भोगी रखने की स्पष्ट मनाही
●केवल एक बार के लिए लागू किया गया यह नियमितिकरण योजना
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरित समस्त विभागों ने नए दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर पर दीर्घ अवधि तक रखने की मनाही का तोड़, श्रम दर पर मासिक वेतन देकर और दैनिक वेतन भोगी के स्थान पर दैनिक मासिक श्रमिक के रूप में कर्मचारी रख कर अनियमित कर्मी बड़ी संख्या में 57 से अधिक विभाग, निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, सोसाइटी, समिति में रखा।