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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने जिला शिक्षा अधिकारी होंगे जिलों में नोडल

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स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा आज यहां जारी एक आदेश के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन हेतु जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य स्तर पर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण से पालकों की मृत्यु के उपरांत शाला त्यागी विद्यार्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (2) के क्रियान्वयन हेतु 25 फरवरी 2021 को जारी एसओपी 1.0 का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के पालन के संबंध में वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्रतिमाह राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य शासन को भेजेंगे।