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सांसदों की वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी

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केंद्र ने सोमवार को संसद सदस्यों (एमपी) और पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में संशोधन की घोषणा की, जिसमें वर्तमान सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में वर्तमान सदस्यों के दैनिक भत्ते तथा पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा पूर्व सदस्यों के लिए पांच वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की भी घोषणा की गई है। वेतन में वृद्धि को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।

संशोधित भुगतान इस प्रकार हैं:

वेतन: संसद सदस्यों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है।दैनिक भत्ता: दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।पेंशन: संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है।अतिरिक्त पेंशन: पूर्व सांसदों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन में भी 2,000 रुपये से 2,500 रुपये की वृद्धि मिलेगी।