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EES 2025 योजना से PWD वर्ष 2017 के बाद कार्यरत श्रमिकों का ईपीएफ़ समाधान संभव : सोमनाथ साहू

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●छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के श्रमिक कल्याण संघ द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पंडरी रायपुर को पत्र सौंपा गया है, जिसमे केंद्र सरकार मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना EES 2025 जिसका सम्पुर्ण नाम Employees’ Enrolment Scheme (EES) 2025 है इस योजना में जुलाई 2017 के पश्चात समस्त शासकीय विभागों व निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों जिनका ईपीएफ़ कटौती संस्थाओं नियोक्ताओं द्वारा नही की गई है। यूएएन नही बनाया गया है।

        उन सब के जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 तक ईपीएफ़ अंशदान में नियोक्ताओं को विशेष छूट दी गई है कोई राशि जमा नही करनी है, केवल अपना भाग 12% जमा करना है। समस्त उस अवधि जिसमे ईपीएफ़ जमा नही की गई है उसका 100/- रु मात्र की जुर्माना राशि जमा कर ईपीएफ़ के सभी प्रकार कानूनी बाधा से मुक्त हो सकते है।

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              इस योजना की अवधि 31 अप्रैल 2026 है, उसके पूर्व सबंधित विभाग को ईपीएफ़ कार्यलाय में उचित आवेदन कर इस योजना का लाभ हेतु आग्रह करना होगा। लोक निर्माण में कार्यरत 6437 श्रमिकों में 1635 श्रमिको का ईपीएफ़ कटौती विभाग द्वारा किया जा रहा है, परन्तु 4802 श्रमिको के ईपीएफ़ की कटौती नहीं कि जा रही है।

                 सोमनाथ साहु द्वारा विधि अनुकूल जो सुझाव पत्र शिकायत पत्र ईपीएफ़ ऑफिस में दिया गया है उसमे कार्यवाही होने पर इन 4802 श्रमिको का ईपीएफ़ कटौती भी जल्द से जल्द आगामी कुछ माह में आरम्भ होना संभव है।