Home रायपुर 4 नए श्रम कानून हेतु छ.ग. सरकार ने मांगा सुझाव, नियुक्ति पत्र...

4 नए श्रम कानून हेतु छ.ग. सरकार ने मांगा सुझाव, नियुक्ति पत्र अनिवार्य करने की मांग : खेमचंद साहू प्रांत प्रमुख दै.श्र.मो.

1030
0
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.59 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.01 AM

●छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 लाख शासकीय विभाग में संलग्न श्रमिक अनियमित कर्मचारी एवं दिहाड़ी मजदूर निजी क्षेत्रों में सेवा दे रहे 12 लाख श्रमिक कर्मचारियो के हित मे दैनिक श्रमिक मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों ने लिखित सुझाव पत्र हस्ताक्षर युक्त लिखा व अपने अपने निजी मेल आईडी से सुझाव मेल भी किया। मेल प्रेषित करना निरंतर जारी है।

Skip to PDF content

खेमचंद साहू ने बताया कि cgcl2012@gmail.com नाम से एक मेल आईडी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्र में जारी किया गया। जिसमें प्रदेश में लागू होने वाले 4 नए श्रम कानूनों के अंतर्गत “मजदुरी संहिता (छत्तीसगढ़) 2026 नियम” हेतु समस्त प्रदेश के आमआदमी कर्मचारी संगठनों श्रमिको से सुझाव मांगे गए है। 

       राजपत्र में प्रकाशित नीति नियम में कही पर भी नियुक्ति पत्र के प्रारूप , नियुक्ति पत्र का उल्लेख नही हुआ है, न ही कही पर यह स्पष्ट लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा तय दर से ही न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इन विषयों को लेकर इसकी गम्भीरता को समझते हुए मोर्चा ने 4 बिंदु का सुझाव पत्र श्रमायुक्त महोदय, सचिव महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा।

           प्रदेश के सभी संगठनों आम श्रमिको से श्रमायुक्त महोदय के जारी कार्यालय मेल आईडी में अपने अपने निजी मेल आईडी से सुझाव प्रेषित करने की अपील की है, मोर्चा ने नियुक्ति व न्यूनतम केंद्रीय वेतन पर आधारित सुझाव सभी से अनिवार्य रूप से उल्लेख अपने मेल में करने की प्रार्थना की है।