रायपुर, 13 जुलाई 2026/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी, जिनकी शिक्षा सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बैंक खाते में तकनीकी त्रुटियों के कारण लंबित है, उन्हें 25 जुलाई 2026 तक अपने बैंक खाते से संबंधित त्रुटियों का ऑनलाइन सुधार अनिवार्य रूप से करना होगा।
जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई आदि शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनका बैंक खाता बंद हो गया है, बैंक खाते में त्रुटि है अथवा बैंक खाता आधार से सीड नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित नहीं हो सकी है, वे http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते का त्रुटि सुधार कर सकते हैं।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया है कि निर्धारित समय-सीमा तक बैंक खाते की त्रुटि का सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विद्यार्थी अपने संस्थान के छात्रवृत्ति प्रभारी अथवा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कलेक्टोरेट परिसर, कक्ष क्रमांक-40, छात्रवृत्ति शाखा में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई 2026 के बाद शिक्षा सत्र 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बैंक खाते एवं आधार सीडिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार का कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।





