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निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करने वाले 35 ऑटो चालको पर कार्यवाही

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स्कूल बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉक्टर अर्चना झा के निर्देशन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बच्चों का परिवहन करने वाले ई-रिक्शा, ऑटो एवं वैन की औचक जांच की गई।

अभियान के दौरान सेंट जेवियर स्कूल, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, होली क्रॉस स्कूल कांपा ,बालाजी विद्यामंदिर (देवेन्द्र नगर), कृष्णा पब्लिक स्कूल (कमल विहार), होली हार्ट स्कूल (सिविल लाइंस), प्रणवानंद अकादमी वीआईपी रोड में संचालित स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई।

जांच के दौरान कई वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करते हुए पाया गया। निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करने वाले 35 ऑटो चालको पर एमव्ही एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गयी, साथ ही ऐसे वाहन चालकों को बच्चों को सुरक्षित ढंग से बैठाने, वाहन की क्षमता का पालन करने तथा सभी यातायात एवं सुरक्षा नियमों का पालन करने के संबंध में समझाइश दी गई। इस दौरान उपस्थित पालकों एवं अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्षमता से अधिक बच्चों को किसी भी वाहन में नहीं बैठाने की सलाह दी गई।

यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि कोई वाहन चालक निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करते हुए अथवा बिना आवश्यक सुरक्षा उपायों के स्कूली बच्चों का परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ ऑटो चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉक्टर अर्चना झा ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी स्कूल संचालकों, वाहन संचालकों एवं अभिभावकों से अपील है कि वे बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए निर्धारित मानकों एवं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। यातायात पुलिस द्वारा इस प्रकार के विशेष जांच अभियान भविष्य में भी लगातार चलाए जाते रहेंगे।

 

*यातायात पुलिस, रायपुर की अपील*

1. निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन न करें।

2. वाहन की फिटनेस एवं आवश्यक दस्तावेज सदैव अद्यतन रखें।

बच्चों को सुरक्षित बैठाकर ही वाहन चलाएं।

1. यातायात नियमों का पालन कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।