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24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, इन सेवाओं को मिली छूट

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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है। कि बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बिलासपुर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में 24 मई रात 12-12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावित रहेगा। इस दौरान सभी मॉल, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे इस बार लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गयी है। मंडिया और थोक-फुटकर दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोडाउन, मंडी में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से 10 बजे तक की होगी। फल, सब्जी की होम डिलेवरी 2 बजे तक केवल ठेलों और अस्थायी दुकानों के जरिये होगी। गाड़ियों में भी समाना बेंचा जा सकेगा। अंडा, मटन, मछली की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। हालांकि सुपर मार्केट, माल और बाजार इस दौरान नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि जिले में बाजारों को खोलने को लेकर समयावधि को ध्यान रखा जाए और आवश्यक वस्तुओं को खोलने की अनु​मति दी जाए। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा था कि प्रदेश में संक्रमण का प्रतिशत कम हुआ है संक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन को खत्म करने की अभी कोई स्थिति नहीं है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया था कि फिलहाल लॉकडाउन की पाबंदियां पूरी तरह खत्म होने वाली नही हैं। इसके बाद बिलासपुर कलेक्टर ने 24 मई तक रियायतों के साथ लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है।