Home छत्तीसगढ़ उचित मुल्य के दुकानों में खाद्यानों का नमूना होगा प्रदर्शित राज्य...

उचित मुल्य के दुकानों में खाद्यानों का नमूना होगा प्रदर्शित राज्य खाद्य आयोग के चेयरमेन ने की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा

105
0
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.59 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.01 AM

रायपुर, 28 सितंबर 2021छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक नवा रायपुर में आयोजित की गई। श्री बाबरा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, मातृत्व लाभ योजना की जानकारी ली। उन्होंने बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावास को बी.पी.एल. दर पर प्रदान की जाने वाली खाद्यान्न वितरण की भी समीक्षा की। खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री बाबरा ने उचित मुल्य के दुकानों में खाद्यानों का नमूना प्रदर्शित करने एवं निगरानी समिति गठित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री बाबरा ने कहा कि पात्र हितग्राहियों के हित का ध्यान में रखते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में छोटे बच्चे, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं आती हैं, इन पर संक्रमण का प्रभाव जल्दी होता है। अतः इनके पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्हांेने आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। श्री बाबरा ने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को गुणवत्ता पूर्ण गर्म और ताजा भोजन पोषण आहार दिया जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले मीठे सुगंधित दूध को संक्रमण से बचाने के लिए परिवहन और संग्रहण के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। श्री बाबरा ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी आंगनबाडी केन्द्रों में टोल फ्री नम्बर 1967 एवं 18002333663 लिखना एवं बैनर, पोस्टर अनिवार्य किया जाए। उन्हांेने प्राप्त शिकायतों का निराकरण 15 दिवस के भीतर करने को कहा। स्कुल शिक्षा विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800231152 सभी स्कुलों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि माध्यन भोजन में बच्चों को सही मात्रा और गुणवत्ता के साथ भोजन मिले इस पिर विशेष ध्यान दिया जाए। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों में भी सही मात्रा और पौष्टिक आहार मिलें इस पर भी ध्यान दिलाया। बैेठक में आयोग के सदस्य सचिव श्री जी. एस. सिकरवार, महिला बाल विकास विभाग से श्री सुभाष मिश्रा, जिला शिक्षा विभाग से श्री डी.एस चौहान, नागरिक आपूर्ति निगम जिला-रायपुर से श्री संतोष अग्रवाल और खाद्य अधिकारी श्री तरूण राठौर उपस्थित थे।