Home छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की शरण में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी

हाईकोर्ट की शरण में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी

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बिलासपुर।मार्कफेड में कस्टम मिलिंग के चावल में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी ने याचिका दायर कर ईडी और एसीबी की एफआईआर को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया है। मामले में हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।दरअसल प्रदेश में हुए चावल घोटाले पर ईडी ने इनकम टैक्स की शिकायत के आधार पर जांच की शुरूआत की। इस दौरान संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ 6 लाख कैश मिला है। आयकर छापे से विभाग को मार्कफेड से जुड़े लोगों द्वारा साजिश रचने और करोड़ों की रिश्वत हासिल कर मिलर्स को फायदा पहुंचाने की जानकारी मिली थी।मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी ने ईडी और एसीबी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने FIR को ही गैरकानूनी बताया है। साथ ही अंतरिम राहत के लिए आवेदन कर एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस टीपी शर्मा की बेंच ने ईडी और एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।