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“मजदूर दिवस” 1 मई से मोदी सरकार के 4 नए श्रम सहिता छ. ग. में लागू करने की मांग : दैनिक श्रमिक मोर्चा

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बसंत वाणी/ रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार के 4 नए श्रम सहिता को लागू नहीं किया गया है। इस सबंन्ध में दैनिक श्रमिक मोर्चा द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रीयो के नाम से ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

 ज्ञापन में मांग की गई सुझाव दिया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों से जुड़े 6 लाख अनियमित कर्मचारी एवँ निजी क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक इस 4 नए श्रम सहिता के लागू न होने से बड़ी निराशा में है, इसे 1 मई 2026 मजदूर दिवस से छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से लागू करने की प्रार्थना भी पत्र में गई है

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 4 श्रम सहिता आगामी 5 वर्ष में जब भी प्रदेश सरकार लागू करेगी उस तिथि से केंद्र के समान वेतन मिलना प्रदेश में आरंभ हो जायेगा, श्रमिको को नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा, ईपीएफ़ , ईएसआईसी जिनका शुरू नहीं हुआ उसका लाभ मिलने लगेगा, अतिरिक्त कार्यावधि के लिए अतिरिक्त वेतन और अवकाश लाभ मिलेगा, एक हफ्ते में 48 घण्टे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जा सकेगा, 15 मिनट के अतिरिक्त कार्य के लिए भी ओव्हर टाइम मिलेगा।

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 4 नए श्रम सहिता छत्तीसगढ़ में केवल केंद्रीय उपक्रमो, केंद्रीय विभागो में 1 अप्रैल से स्वंय लागू कर दिया गया है। इसमे न्यूनतम वेतन चारो श्रेणी की क्रमशः 18k , 20k 23k और 26k के लगभग हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में ही केंद्रीय उपक्रमो केंद्र सरकार के समस्त विभागो में 4 नए श्रम सहिता 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागु नही किया है।