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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: CGHS में हटाई गई भौगोलिक सीमा की शर्त

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बसंत वाणी/रायपुर। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने Central Government Health Scheme (CGHS) के तहत लाभ लेने के लिए लागू भौगोलिक सीमा की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में 17 सितंबर 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
मंत्रालय के इस फैसले का सीधा लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है, जो CGHS के निर्धारित क्षेत्र से बाहर रहते हैं या ऐसे स्थान पर तैनात हैं जहां अभी उन्हें Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 (CS(MA) Rules) के तहत चिकित्सा सुविधा मिल रही है।
5 किलोमीटर की सीमा अब नहीं रहेगी
अब तक CGHS की पात्रता में Wellness Centre से संबंधित भौगोलिक सीमा महत्वपूर्ण थी। सामान्य तौर पर CGHS Wellness Centre के आसपास निर्धारित क्षेत्र में रहने या कार्यरत पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलता था।
नए निर्णय के बाद केवल निवास या तैनाती का स्थान CGHS का लाभ लेने में बाधा नहीं बनेगा। हालांकि, अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना और लागू CGHS योगदान या सब्सक्रिप्शन का भुगतान करना जरूरी होगा।
बाहर रहने वाले कर्मचारियों को मिलेगा एक बार विकल्प
मंत्रालय ने ऐसे मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए One-Time Option की व्यवस्था की है, जो CGHS क्षेत्र से बाहर रहने या तैनात होने के कारण फिलहाल CS(MA) Rules के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसे कर्मचारी निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए CGHS में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित CGHS योगदान/सब्सक्रिप्शन का भुगतान करना होगा।
विकल्प लेने के बाद बदल नहीं सकेंगे फैसला
CGHS में शामिल होने का यह विकल्प केवल एक बार उपलब्ध होगा। कर्मचारी द्वारा विकल्प चुन लिए जाने के बाद, संबंधित पात्रता नियमों के अधीन यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।
यदि मुख्य लाभार्थी CGHS का विकल्प चुनता है, तो उसके पात्र आश्रित परिवार के सदस्य भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। परिवार के अलग-अलग सदस्यों को CGHS और CS(MA) व्यवस्था में अलग-अलग रखने की अनुमति नहीं होगी।
दोनों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एक साथ लाभ नहीं
नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी अथवा उनके पात्र परिवार के सदस्य एक ही समय में CGHS और CS(MA) Rules दोनों के तहत चिकित्सा लाभ नहीं ले सकेंगे।
यदि नियमों के विपरीत दोनों व्यवस्थाओं से लाभ लेने का मामला सामने आता है, तो अनुचित तरीके से प्राप्त राशि या सुविधा की वसूली संबंधित नियमों के अनुसार की जा सकती है।
CGHS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को निर्धारित सदस्यता/योगदान का भुगतान जारी रखना होगा। वहीं CGHS के अंतर्गत उपचार अथवा दवाओं की खरीद के संबंध में TA/DA का प्रावधान लागू नहीं होगा।
CGHS कवर क्षेत्र में रहने वालों के लिए अनिवार्य व्यवस्था
सरकार ने CGHS के मौजूदा कवर क्षेत्र में रहने या तैनात कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट रखी है। जिस जिले के मुख्यालय क्षेत्र में CGHS Wellness Centre उपलब्ध है, वहां निर्धारित दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS के तहत कवर किया जाएगा।
ऐसे कर्मचारियों को CGHS से बाहर जाकर CS(MA) Rules के तहत चिकित्सा सुविधा लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
गलत जानकारी देने पर हो सकती है कार्रवाई
मंत्रालय ने लाभार्थियों को जानकारी सही और पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने की हिदायत भी दी है। CGHS का लाभ लेने या उसे जारी रखने के दौरान गलत, अधूरी, छिपाई गई अथवा भ्रामक जानकारी देने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 तथा अन्य लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त अनुचित चिकित्सा लाभ की वसूली भी नियमानुसार की जा सकती है।
17 सितंबर से प्रभावी हुआ निर्णय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के EHS Section की ओर से 17 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। इसमें किए गए बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
इस निर्णय से CGHS के दायरे से बाहर रहने या तैनात रहने वाले पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS से जुड़ने का रास्ता आसान हुआ है।