Home छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में विस्तृत...

राज्य शासन द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

289
0
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.59 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.01 AM

शादियों और अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध

समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे

लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए करें प्रोत्साहित

​​​​​धार्मिक गुरूओं, समाज प्रमुखों से ली जाए मदद

कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों से आईसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए

कोरोना पाजिटिव व्यक्ति सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग नहीं करें

संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए निर्देश

रायपुर, 9 मई 2021छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश आज जारी किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण हेतु शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा तथा अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।