Home छत्तीसगढ़ सरपंच ने मुरम ढुलाई कर अपने ही नाम का बिल लगा कर...

सरपंच ने मुरम ढुलाई कर अपने ही नाम का बिल लगा कर निकाल ली राशि, शासन के आदेश का अवहेलना

615
0
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.59 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.01 AM

सरपंच ने मुरम ढुलाई कर अपने ही नाम का बिल लगा कर निकाल ली राशि, शासन के आदेश का अवहेलना

गरियाबंद

गरियाबंद जिला के अंतिम छोर देवभोग में एक ऐसा पंचायत जो सरपंच और प्रोपाइटर एक ही है , आपको बता दे कि घोघर सरपंच ब्रिज लाल सोरी ने पंचायत के मुरम काम तो किये लेकिन मोटी रकम अपने पास ही रखने के लिए अपने नाम का प्रोपाइटर बना कर अपनी गाड़ी को मुरम ढुलाई का काम करा कर सारा पैसा अपने खाता में राशि का ट्रांसफर कर लिया गया आपको बता दे कि सरपंच ने पंचायत अधिनियम का धज्जी उड़ाते हुये मुरम ढुलाई का काम कर लिए है आपको बता दे कि सरपंच बृजलाल ने पंचायत में अपना 38000 रुपये का बिल लगा कर पैसा निकाल लिया है
नियमो की माने तो पंचायत राज अधिनियम के अनुसार सरपंच , पंच और सचिव व उनके परिजन स्वयं के पंचायतों में हुए कार्यों में जी एस टी वेंडर के होने के बावजूद अपने ही पंचायत में बिल नही लगा सकते लेकिन घोघर पंचायत के सरपंच बृजलाल सोरी ने नियमो को ताक में रख कर अपने नाम का बिल लगा कर 38000 रुपये निकाल लिया
जब इस सबन्ध सरपंच बृजलाल सोरी से चर्चा किये तो मेरे पास दो टेक्टर है काम किया हुँ जिसका बिल लगा कर पैसा का आहरण किया हु। जब इस सम्बंध में जब मुख्यकार्यपालन अधिकारी एम एल मण्डावी से चर्चा करने पर बताया कि सरपंच खुद प्रोपाइटर नही बन सकता है और अपना खुद का बिल नही लगा सकता ये नियम विरुद्ध है ऐसा है तो जाँच का विषय है कार्यवाही की जाएगी।