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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें कहा गया था कि सजा के निलंबन के लिए दोषी की याचिका को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब उसने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एक व्यक्ति को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि यदि लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कारण उच्च न्यायालयों में निकट भविष्य में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, तो दोषी को जमानत प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने 17 अप्रैल को कहा कि हमें आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय ने एक नया कानून बनाया है जिसका कोई आधार नहीं है।