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नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस ने भाई के गवाही बाद आरोपी के खिलाफ अनाचार व पॉक्सो धारा को भी जोड़ा

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नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस ने भाई के गवाही बाद आरोपी के खिलाफ अनाचार व पॉक्सो धारा को भी जोड़ा

देवभोग(कुबेरभूमि)- गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र अंतर्गत कैठपदर में बीते 29 दिसम्बर को नाबालिग युवती की शव उसके कमरे में संदिग्ध हालात में मिली थी। आरोपी द्वारा युवती को दुप्पट्टा से हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने में लगा था।देवभोग पुलीस ने तत्काल आरोपी चन्द्रकुमार उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। और अपनी जांच जारी रखा था, थाना प्रभारी हर्षवर्धन बैस ने बताया कि मृतिका के 13 साल के भाई के कथन व अन्य साक्ष्यों की पुष्टि होते ही इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)ढ एवं पाक्सो एक्ट 4,6,8 एवं 12  को आज जोड़ा गया है। नाबालिग से अनाचार व हत्या के मामले में अब तक कि यह बड़ी कार्यवाही बताया जा रहा है।
▪️उम्र कैद नही फांसी की सजा दिलाएगी पुलिस, ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो▪️-
नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर,हत्या जैसे जघन्य वारदात के इस मामले में पुलिस भी गम्भीर होकर काम कर रही है। घटना की पुनरावित्ती न हो इसलिए इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हर उस साक्ष्य को जोड़ रही है,जो केस को मजबूत करेगी।थाना प्रभारी बैस ने कहा कि टावर डंपिंग व अन्य आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी आना शेष है।पुलिस का दावा है कि इस प्रकरण में आरोपी को उम्र कैद नही फांसी की सजा दिलाने पुलिस प्रयासरत है।