Home छत्तीसगढ़ एसआईआर कार्य में लापरवाही पर तीन शिक्षक निलंबित

एसआईआर कार्य में लापरवाही पर तीन शिक्षक निलंबित

42
0
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.59 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.01 AM

रायपुर, 28 नवम्बर 2025

बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देश पर एसआईआर कार्य में रूचि नहीं लेने,डिजिटाईजेशन की प्रगति में कमी एवं गणना पत्रक को बीएलओ एप्प के माध्यम से आंनलाइन एन्ट्री का कार्य नहीं करने पर तीन शिक्षकों क़ो निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार  विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बम्हनी में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी प्रितम कुमार ध्रुव द्वारा निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु गणना पत्रक वितरण, वापसी पश्चात गणना पत्रक को बीएलओ एप्प के माध्यम से आंनलाइन एन्ट्री का कार्य नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी में नियत किया गया है।

इसी प्रकार विकासखण्ड भाटापारा अंतर्गत ईतवारी राम यादव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाटापारा में पदस्थ शिक्षक अजय प्रकाश बंजारे एवं शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में पदस्थ सहायक शिक्षक द्रोपति ध्रुव को एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दियेे गये आदेशों का अवहेलना पर  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलरूवरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के खण्ड(क) के तहत निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।